नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में बदलाव कर आश्रितों को बड़ा लाभ दिया है। नए नियमों के मुताबिक सात साल से कम की सेवा के दौरान अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तब भी उसका परिवार बढ़ी हुई पेंशन का हकदार होगा। माना जा रहा है कि सरकार ने नियमों में संशोधन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मियों की विधवाओं को लाभ देने के उद्देश्य से किया है।
पढ़ें- 7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार का दिवाली गिफ्…
अब तक बढ़ी हुई पेंशन के लिए कम से कम सात साल की सेवा जरूरी थी। यानी, सात साल की सेवा के बाद ही किसी कर्मचारी का परिवार बढ़ी हुई पेंशन का हकदार होता था, जो उसके आखिरी वेतन का 50 फीसद होता है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय लोकसेवा (पेंशन) नियम-1972 में संशोधन पर मुहर लगा दी है।
पढ़ें- स्पा सेंटर में नाबालिग का न्यूड वीडियो बनाकर दोस्तों ने ऐंठ लिए 8 ल…
ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी मृत्यु एक अक्टूबर 2019 तक 10 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले हो जाती है और उन्होंने लगातार सात साल तक का सेवाकाल पूरा नहीं किया है तब भी उनके परिजन उप नियम (3) के तहत बढ़ी हुई दर पर पेंशन के हकदार होंगे। हालांकि, इसके लिए पारिवारिक पेंशन पाने की अन्य शर्तो को पूरा करना होगा।’ इसमें कहा गया है, ‘मृत्यु पर ग्रैच्यूटी की राशि कार्यालय प्रमुख की तरफ से उसके पूरे सेवाकाल के बारे में जानकारी और सत्यापन के बाद तय की जाएगी।
पढ़ें- अलवर में मॉब लिंचिंग: पहलू खान से लेकर मुनफेद तक जारी है भीड़ का कहर
हनी ट्रैप की कहानी ‘हनियों’ की जुबानी
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/LiP4rxQCvjg” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>
दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चे के पिता ने मदद के…
5 hours agoशादी में मटन कम देने पर गुस्साए बराती, कैटरर के…
5 hours agoभारत चाहता है कि सीडीआरआई से अधिक से अधिक देश,…
5 hours ago