बिना अनुमति घर में प्रवेश करने वाले की पिटाई, व्यक्ति गिरफ्तार | Beating of housekeeper without permission, person arrested

बिना अनुमति घर में प्रवेश करने वाले की पिटाई, व्यक्ति गिरफ्तार

बिना अनुमति घर में प्रवेश करने वाले की पिटाई, व्यक्ति गिरफ्तार

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:32 PM IST, Published Date : February 17, 2021/11:05 am IST

वड़ोदरा, 17 फरवरी (भाषा) गुजरात के वडोदरा शहर में एक घर में अनाधिकार प्रवेश करने पर गृहस्वामी ने एक व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी जिसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गयी ।

इससे कुछ घंटे पहले पहले पुलिस ने पीड़ित को हिरासत में ले लिया था । इस सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बुधवार को इसकी जानकारी दी ।

पुलिस के अनुसार, महेश पंचाल नामक व्यक्ति ने बाजवा कॉलोनी स्थित अपने घर में सोमवार एवं मंगलवार की दरम्यानी रात अनाधिकार प्रवेश करने पर महेश पधियार (45) की कथित रूप से जमकर पिटाई कर दी ।

सहायक पुलिस आयुक्त (बी संभाग) की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आरोपी ने पीड़ित को अपनी पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा और पुलिस को बुलाने से पहले उसने बुरी तरीके से उसकी पिटाई कर दी ।

इसके बाद, पधियार को अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत एहतियातन हिरासत में ले लिया गया क्योंकि इससे पहले मंगलवार की सुबह पंचाल ने इस संबंध में शिकायत दर्ज करायी थी ।

इसमें कहा गया है कि हिरासत में लिये जाने के बाद पीड़ित पुलिस लॉक अप (हाजत) में मूर्छित हो गया, इसके बाद उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी ।

हालांकि, मरने वाले के परिजनों ने मंगलवार को दावा किया कि पुलिस ने हिरासत में उसे प्रताड़ित किया। उन्होंने उसका शव लेने से इंकार कर दिया ।

पुलिस के बयान के अनुसार मरने वाले का अरोपी की पत्नी के साथ कथित प्रेम संबंध था और जब वह सोमवार और मंगलवार की दरम्यानी रात उसके घर में घुसा था तो आरोपी ने उसे अपनी पत्नी के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया ।

इसमें कहा गया है कि इससे आक्रोशित होकर आरोपी ने पीड़ित की पिटाई कर दी और पुलिस को बुलाया तथा उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करायी ।

बयान में कहा गया है कि पीड़ित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि उसकी मौत सिर एवं नाक में चोट लगने से हुयी है।

इसमें कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

भाषा रंजन रंजन नरेश

नरेश

 

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