15 मई तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, बिगड़ते हालात को देखते हुए इस राज्य की सरकार ने लिया फैसला | Bihar government decides to impose night curfew across the state in view of increasing corona contraction

15 मई तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, बिगड़ते हालात को देखते हुए इस राज्य की सरकार ने लिया फैसला

15 मई तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, बिगड़ते हालात को देखते हुए इस राज्य की सरकार ने लिया फैसला

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:21 PM IST, Published Date : April 18, 2021/2:46 pm IST

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि राज्य में रात्रि नौ बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रिकर्फ्यू लगाने, स्कूलों और कालेजों 15 मई तक बंद रखे जाने का निर्णय लिए जाने के साथ आवश्यकतानुसार धारा 144 लागू करने की जिला प्रशासन को अधिकार दे दिया गया है । कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर वीडियो कन्फ्रेंसिंग के माध्यम सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक के बाद नीतीश ने पत्रकारों से कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण प्रतिदिन बढता जा रहा है और रविवार को कुछ देर पहले प्राप्त आंकडे के मुताबिक आज एक दिन में 8690 नये मामले सामने आये। उनके अनुसार पिछले वर्ष सर्वाधिक जितने मामले सामने आए थे उस आंकडे पर कल ही हमलोग पहुंच गए थे और आगे बढते चले जा रहे हैं ।

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उन्होंने कहा, ‘‘ प्राप्त फीडबैक के आलोक में अब पूरे प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि नौ बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रिकर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है । स्कूलों, कालेजों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों को अब 15 मई तक बंद रखा जाएगा । इस अवधि में किसी प्रकार की शैक्षणिक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी । नौकरी से संबंधित परीक्षाओं के बारे में आगे हालात के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। सभी सिनेमा हाल, माल, कलब, जिम, पार्क एवं उद्यान 15 मई तक पूरी तरह से बंद कर दिये जाएंगे। सभी दुकान, प्रतिष्ठान, फल-सब्जी की मंडी एवं मांस एवं मछली की दुकानें अब शाम सात बजे के बजाए छह बजे तक ही खुले रहेंगे । रोस्टोरेंट, ढाबा एवं भोजनालय में बैठकर खाना प्रतिबंधित रहेगा परंतु होम डिलीवरी नौ रात्रि तक जारी रहेगा। सभी धार्मिक स्थान अब 30 अप्रैल के बजाय 15 मई तक बंद रहेंगे ।’’

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उन्होंने कहा, ‘‘ सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार के आयोजन सरकारी अथवा निजी पर रोक रहेगी लेकिन दफन, दाह संस्कार, पूजा, श्राद्ध, विवाह पर यह लागू नहीं होगा । दफन अथवा दाह संस्कार में अब 50 के बजाए 25 लोगों, शादी-विवाह में 200 के बजाए 100 व्यक्तियों को अनुमति देने का निर्णय लिया गया है ।’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार नगर क्षेत्रों एवं प्रखंड मुख्यालयों में धारा 144 का लगाकर अनावश्यक भीड को नियंत्रित करने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी । उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं से जुडे कार्यालयों को छोडकर बाकी सरकारी एवं अन्य कार्यालय अब शाम छह बजे के बजाए पांच बजे तक ही खुले रहेंगे । मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए ग्रामीण और शहरी इलाके में निषिद्ध क्षेत्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है ।

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उन्होंने कहा कि जो लोग भी बाहर हैं, उन्हें यदि वहां दिक्कत हो रही है तो उनसे आग्रह है कि जितना जल्द हो सके वे अपने लौट आएं और हमलोगों की तरफ जो भी सहयोग संभव होगा वह सब हम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कहा कि आज की बैठक में अनुमंडल स्तर पर पृथक-वास केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है ताकि बाहर से आने घरों में पृथकवास में नहीं रहें । उन्होंने कहा कि पंचायती राज और नगर विकास विभाग के द्वारा हर परिवार को मास्क उपलब्ध कराया जाएगा । मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा कर्मियों को पिछले साल की भांति इसबार भी एक माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा । उन्होंने कहा कि आरटीपीसीआर जांच की संख्या बढाए जाने के साथ इसकी रिपोर्ट मिलने में विलंब न हो इसको लेकर भी ठोस निर्णय लिया गया है ताकि समय से मरीजों का इलाज शुरू हो सके । संवाददाता सम्मेलन को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने भी संबोधित किया ।

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