कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पुलिस नोटिस रद्द करने संबंधी भाजपा नेता राकेश सिंह की याचिका खारिज की | Calcutta High Court rejects BJP leader Rakesh Singh's plea for cancellation of police notice

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पुलिस नोटिस रद्द करने संबंधी भाजपा नेता राकेश सिंह की याचिका खारिज की

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पुलिस नोटिस रद्द करने संबंधी भाजपा नेता राकेश सिंह की याचिका खारिज की

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:18 PM IST, Published Date : February 23, 2021/1:27 pm IST

कोलकाता, 23 फरवरी (भाषा) कलकत्ता उच्च न्ययालय ने मंगलवार को भाजपा नेता राकेश सिंह की वह याचिका खारिज कर दी, जिसके जरिए उन्होंने ड्रग्स मामले के सिलसिले में पुलिस के एक नोटिस को रद्द करने का अनुरोध किया था।

पुलिस ने सिंह को यह नोटिस ड्रग्स मामले के सिलसिले में उसके समक्ष पेश होने के लिए जारी किया था।

भाजपा की युवा शाखा (भारतीय जनता युवा मोर्चा) की कार्यकर्ता पामेला गोस्वामी ने ड्रग्स मामले में सिंह का नाम लिया था। पामेला के थैले और कार से 90 ग्राम कोकीन बरामद होने के बाद उसे पिछले सप्ताह गिरफ्तार कर लिया गया था।

भाजयुमो की प्रदेश सचिव पामेला ने आरोप लगाया था कि सिंह ने उसे फंसाने की साजिश रची है।

अदालत के आदेश के बाद कोलकाता पुलिस सिंह के आवास के अंदर घुसी। इससे पहले, सिंह के परिवार ने पुलिस को आवास में प्रवेश करने से रोक दिया था।

सिंह ने पुलिस के नोटिस पर स्थगन आदेश के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था।

सिंह के वकीलों ने दलील दी कि उनके भाजपा में शामिल होने के बाद से उनके खिलाफ कम से कम 26 मामले दर्ज किये गए हैं।

वहीं, पश्चिम बंगाल सरकार राज्य की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने कहा कि सिंह के इस राजनीतिक दल में शामिल होने से पहले से उनके खिलाफ 56 मामले लंबित हैं और इस विषय का कोई राजनीतिक संबंध नहीं है।

न्यायमूर्ति सव्यसाची भट्टाचार्य ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सिंह की याचिका खारिज कर दी।

भाषा सुभाष माधव

माधव

 

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