पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ईशनिंदा के आरोप में दो ईसाई युवकों के खिलाफ मामला दर्ज | Case registered against two Christian youths on blasphemy charges in Pakistan's Punjab province

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ईशनिंदा के आरोप में दो ईसाई युवकों के खिलाफ मामला दर्ज

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ईशनिंदा के आरोप में दो ईसाई युवकों के खिलाफ मामला दर्ज

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:49 PM IST, Published Date : February 17, 2021/11:26 am IST

लाहौर, 17 फरवरी (भाषा) पाकिस्तान के पंजाब में दो ईसाई युवकों के खिलाफ ईशनिंदा के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस अधीक्षक आसिम इफ्तिकार ने यहां बुधवार को पत्रकारों को बताया, ‘ (लाहौर में) मॉडल टाउन पुलिस ने दो ईसाई युवकों के खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) की धारा 295-ए, 295-बी और 295-सी के तहत मामला दर्ज किया है।’

उन्होंने बताया, ‘ हम संदिग्धों के ठिकानों पर छापे मार रहे हैं और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।’

इफ्तिकार ने यह भी बताया कि इलाके में कानून एवं व्यवस्था अब नियंत्रण में हैं।

प्राथमिकी के मुताबिक, शिकायतकर्ता छात्र हारून अहमद ने आरोप लगाया कि दोनों आरोपियों ने धर्म पर चर्चा के दौरान ईशनिंदा की है।

धारा 295-सी के तहत फांसी हो सकती है जबकि 295-बी के तहत उम्र कैद की सजा, वहीं 295ए के तहत 10 साल तक के दंड का प्रावधान है।

पाकिस्तान का ईशनिंदा कानून और उनमें सज़ा का प्रावधान बेहद सख्त माना जाता है। ईशनिंदा के आरोपी अपनी पसंद का वकील रखने से भी महरूम हो जाते हैं, क्योंकि अधिकतर अधिवक्ता ऐसे संवेदनशील मामले अपने हाथ में लेने से मना कर देते हैं।

भाषा

नोमान माधव

माधव

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)