नयी दिल्ली, 21 फरवरी (भाषा) केंद्र सरकार की कैप्टिव ब्लॉक से निकलने वाले 50 प्रतिशत कोयला/ लिग्नाइट को बेचने की इजाजत देने की योजना है, ताकि इनकी उत्पादकता एवं उपलब्धता को बढ़ाया जा सके।
सरकार ने खदान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर) में एक प्रावधान शामिल करके ऐसा करने की योजना बनाई है।
कोयला मंत्रालय ने एक संक्षिप्त टिप्पणी में कहा, ‘‘खनन मंत्रालय के साथ परामर्श पत्र में यह प्रस्तावित किया गया है कि कैप्टिव खदानों द्वारा वार्षिक आधार पर उत्पादित कोयला/ लिग्नाइट के 50 प्रतिशत हिस्से को बेचने की इजाजत देने के लिए अधिनियम में एक प्रावधान को शामिल किया जाए। इसके आगे कैप्टिव खदानों से कोयला/ लिग्नाइट की बिक्री पर अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।’’
आमतौर पर कैप्टिव खदान से होने वाले उत्पादन का किसी खास मकसद के लिए ही उपयोग किया जा सकता है।
मंत्रालय ने कहा कि उसने इन प्रस्तावों पर कोयला उत्पादक राज्यों, हितधारकों और आम जनता के सुझाव मांगे हैं।
भाषा पाण्डेय
पाण्डेय
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