चीन ने संवेदनशील निर्यात को प्रतिबंधित करने के लिए नया कानून पारित किया | China passes new law to restrict sensitive exports

चीन ने संवेदनशील निर्यात को प्रतिबंधित करने के लिए नया कानून पारित किया

चीन ने संवेदनशील निर्यात को प्रतिबंधित करने के लिए नया कानून पारित किया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:21 PM IST, Published Date : October 18, 2020/11:36 am IST

बीजिंग, 18 अक्टूबर (एपी) चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील निर्यात को प्रतिबंधित करने के लिए एक नया कानून पारित किया है, जिससे बीजिंग को अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की इजाजत मिल गई है।

गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच व्यापार और प्रौद्योगिकी को लेकर तनाव चल रहा है।

नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी द्वारा शनिवार को पारित यह कानून एक दिसंबर से चीन की सभी कंपनियों पर लागू होगा।

नए कानून के तहत चीन उन देशों या क्षेत्रों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकता है, जो निर्यात नियंत्रण का दुरुपयोग करते हैं और उसकी (चीन की) राष्ट्रीय सुरक्षा तथा हितों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।

कानून के तहत निर्यात नियंत्रण नागरिक, सैन्य और परमाणु उत्पादों, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित वस्तुओं, प्रौद्योगिकियों और सेवाओं पर लागू होगा।

कानून के अनुसार नियंत्रित वस्तुओं की सूची संबंधित विभागों के साथ मिलकर जल्द ही प्रकाशित की जाएगी।

इसके जरिए चीन अमेरिका के खिलाफ व्यापारिक कार्रवाई कर सकता है जिसने हाल में चीन की प्रौद्योगिकी कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है।

नए निर्यात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 50 लाख यूआन 7,46,500 डालर या सामान के मूल्य के बीस गुना तक जुर्माना कर सकती है।

एपी पाण्डेय मनोहर

मनोहर

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)