अदालत ने दीपक कोचर को निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी | Court allows Deepak Kochhar to undergo treatment in private hospital

अदालत ने दीपक कोचर को निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी

अदालत ने दीपक कोचर को निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:55 PM IST, Published Date : September 19, 2020/3:31 pm IST

मुंबई, 19 सितंबर (भाषा) मुंबई की एक विशेष अदालत ने शनिवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दे दी ।

दीपक कोचर पांच दिन पहले कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे । फिलहाल, वह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), दिल्ली में भर्ती हैं ।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन मामले में धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत इस महीने की शुरुआत में उन्हें गिरफ्तार किया था।

वकील विजय अग्रवाल के नेतृत्व में कोचर की कानून टीम ने पीएमएलए की विशेष अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें दिल्ली या गुरुग्राम में किसी निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति दें।

कोचर के वकीलों ने कहा कि उन्हें किडनी में पथरी की समस्या है और कुछ अन्य रोगों से भी वह ग्रसित हैं।

विशेष न्यायाधीश मिलिंद कुर्तादिकर ने दिल्ली के अपोलो अस्पताल या गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अपने खर्च पर इलाज कराने की अनुमति दे दी।

अदालत ने कहा कि इस दौरान किसी से भी वह मुलाकात नहीं करेंगे। ईडी को कोचर की निगरानी के लिए एक सुरक्षा गार्ड भी तैनात करने का निर्देश दिया गया। अदालत ने कहा कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद आरोपी को उपयुक्त जेल में भेजना चाहिए ।

कोचर की मौजूदा न्यायिक हिरासत तीन अक्टूबर तक बढ़ा दी गयी है।

भाषा आशीष सुभाष

सुभाष

 

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