अदालत ने सत्येंद्र जैन के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका में संशोधन को दी मंजूरी | Court approves amendment to petition challenging Satyendra Jain's election

अदालत ने सत्येंद्र जैन के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका में संशोधन को दी मंजूरी

अदालत ने सत्येंद्र जैन के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका में संशोधन को दी मंजूरी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:52 PM IST, Published Date : May 2, 2021/7:54 am IST

नयी दिल्ली, दो मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता एस सी वत्स को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के कथित तौर पर ‘‘भ्रष्ट गतिविधियों’’ में लिप्त होने के आधार पर विधानसभा चुनाव में उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका में संशोधन करने की अनुमति दे दी है।

वत्स यहां शकूर बस्ती निर्वाचन क्षेत्र से 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों में जैन से हार गए थे।

अदालत ने वत्स को कुछ अतिरिक्त दस्तावेज भी पेश करने की मंजूरी दी और जैन से चार हफ्तों के भीतर संशोधित याचिका पर जवाब देने के लिए कहा। अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 19 जुलाई की तारीख तय की।

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने आठ अप्रैल को दिए आदेश में कहा, ‘‘प्रस्तावित संशोधनों से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता (वत्स) ने कोई नया तथ्य नहीं रखा। प्रतिवादियों (जैन, निर्वाचन अधिकारियों और मुख्य चुनाव अधिकारी) ने अभी तक चुनाव याचिका पर अपना जवाब नहीं दिया और अत: प्रारंभिक स्तर पर ही संशोधन मांगे गए हैं।’’

अदालत ने कहा, ‘‘परिणामस्वरूप यह अदालत याचिका में संशोधनों के साथ ही अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने की मंजूरी देती है।’’

अगस्त 2020 में दायर याचिका में अनुरोध किया गया है कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेता के निर्वाचन को अमान्य घोषित किया जाए और पुन: चुनाव कराया जाए।

ऐसा आरोप है कि जैन ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को कैमरे, बेंच, एसी और कम्प्यूटर जैसे ‘‘तोहफों’’ के रूप में ‘‘घूस’’ दी तथा उन्हें निष्पक्ष एवं उचित तरीके से वोट देने से रोका।

भाषा

गोला दिलीप

दिलीप

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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