अदालत ने धोखाधडी़ के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की | Court rejects anticipatory bail plea of cheating accused

अदालत ने धोखाधडी़ के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

अदालत ने धोखाधडी़ के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:07 PM IST, Published Date : July 18, 2021/6:07 am IST

ठाणे, 18 जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र की एक अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले के आरोपी की अग्रिम जमानत यााचिका खारिज करते हुए कहा कि उसने पहले भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है।

जिला न्यायाधीश शैलेंद्र तांबे ने हाल में दिए आदेश में कहा कि ठाणे के साथ ही तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जिस आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है, वह गिरफ्तारी से पूर्व जमानत पाने का हकदार नहीं है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने एक व्यक्ति से भूमि विवाद का मामला हल करने का वादा करके उससे कथित तौर पर 11.7 लाख रुपये के आभूषण और नकदी ली, लेकिन उसकी मदद नहीं की। अभियोजक ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उसके खिलाफ ठाणे में अलग-अलग पुलिस थानों में तीन और कन्याकुमारी में एक आपराधिक मामला दर्ज है।

अभियोजन ने बताया कि मामले की जांच के लिए उससे हिरासत में पूछताछ जरूरी है।

हालांकि, बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप दीवानी प्रकृति के हैं और शिकायतकर्ता तथा उसका भाई मुख्य आरोपी है और उनके खिलाफ यहां कासरवडावली पुलिस थाने में शिकायतें दर्ज हैं।

न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है इसलिए मामले की जांच के लिए उससे हिरासत में पूछताछ करना जरूरी है।

भाषा

गोला सिम्मी

सिम्मी

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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