सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत, वायनाड सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज | Court rejects plea challenging Rahul Gandhi's election from Wayanad seat

सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत, वायनाड सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत, वायनाड सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:49 PM IST, Published Date : November 2, 2020/9:43 am IST

नयी दिल्ली, दो नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने 2019 के लोक सभा चुनाव में केरल की वायनाड सीट से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुबमणियन की पीठ ने पहले तो इस मामले की सुनवाई स्थगित कर दी थी क्येांकि याचिकाकर्ता सरिता एस नायर की ओर से कोई पेश नहीं हुआ था।

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बाद में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के दौरान पीठ ने केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी।

नायर ने उच्च न्यायालय के 31 अक्टूबर 2019 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें वायनाड और एर्नाकुलम संसदीय सीटों पर निर्वाचन के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी गयी थी।

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उच्च न्यायालय ने इन दोनों सीटों पर चुनाव को चुनौती देने वाली नायर की याचिका अस्वीकार कर दी थी और कहा था कि चूंकि सोलर घोटाले से संबंधित दो आपराधिक मामलों में उसकी दोषसिद्धी निलंबित नहीं की गयी थी, इसलिए उसके नामांकन पत्र खारिज किये गये थे।

राहुल गांधी 2019 के लोक सभा चुनाव में केरल की वायनाड सीट पर 431,770 मतों से विजयी हुये थे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वन्दी कम्युनिस्ट पार्टी के पी पी सुनीर को पराजित किया था।

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