नयी दिल्ली, छह अप्रैल (भाषा) केंद्र सरकार ने कहा है कि 18 से 44 साल के स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ताओं के लिए कोविड-19 टीकाकरण के लिए मौके पर जाकर पंजीकरण कराने की सुविधा अब केवल सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर ही उपलब्ध होगी।
केंद्र ने कहा कि इन कर्मियों को मूल पहचान प्रमाणपत्र और उनके रोजगार प्रमाणपत्र की एक प्रति दिखानी होगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भेजे पत्र में कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम मोर्चे पर रहकर काम करने वाले जो भी लोग टीके से छूट गये हैं उन्हें केवल सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर ही मौके पर पंजीकरण (ऑन-साइट रजिस्ट्रेशन) की सुविधा मिलेगी।
केंद्र सरकार ने रविवार को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा था कि स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन कर्मियों के लिए तत्काल प्रभाव से नये पंजीकरण की कोई सुविधा नहीं होगी क्योंकि कुछ अपात्र लोग अपना नाम लिखा रहे हैं और दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए इस श्रेणी में टीका लगवा रहे हैं।
हालांकि भूषण ने अपने तीन अप्रैल, 2021 के पहले पत्र का उल्लेख करते हुए कहा है कि अतिरिक्त दिशानिर्देशों के तहत 18 साल से 44 साल के स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के टीकाकरण के लिहाज से उन कर्मियों के लिए अब केवल सरकारी केंद्रों पर ऑन-साइट पंजीकरण की सुविधा होगी जो उचित पात्र हैं, लेकिन टीके से छूट गये हैं।
पत्र में कहा गया है कि नियोक्ता इस बात के लिए जिम्मेदार होंगे कि वे केवल पात्र कर्मियों को ही प्रमाणपत्र जारी करें।
भाषा
वैभव उमा
उमा
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