डीजीएफटी ने एलईडी उत्पादों के लिये नई आयात नीति शर्तें अधिसूचित कीं | DGFT notifies new import policy terms for LED products

डीजीएफटी ने एलईडी उत्पादों के लिये नई आयात नीति शर्तें अधिसूचित कीं

डीजीएफटी ने एलईडी उत्पादों के लिये नई आयात नीति शर्तें अधिसूचित कीं

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:54 PM IST, Published Date : September 17, 2020/6:00 pm IST

नयी दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा) वाणिज्य मंत्रालय की इकाई डीजीएफटी ने बृहस्पतिवार को एलईडी उत्पादों और ऐसे सामानों के लिये कंट्रोल गियर को लेकर नई आयात नीति शर्त इसमें शामिल की है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि औचक रूप से चिन्हित खेपों को परीक्षण के लिये भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में भेजा जाएगा।

ऐसे खेपों के मामले में सीमा शुल्क विभाग उन्हीं को मंजूरी देगा जहां औचक रूप से चिन्हित नमूने निर्धारित मानदंडों के तहत मानकों को पूरा करते हैं।

इसमें कहा गया है कि अगर नमूने मानदंडों को पूरा नहीं करेंगे तो उन्हें वापस भेजा जाएगा या आयातक की लागत पर उसे नष्ट किया जाएगा।

अधिसूचना के अनुसार, ‘नई नीति शर्त जोड़ी गयी है… ताकि एलईडी उत्पादों और एलईडी उत्पादों के कंट्रोल गियर के नमूनों की औचक जांच की जा सके…।’’

भाषा रमण महाबीर

महाबीर

 

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