जहरीले शराब मामले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हुयी | Death toll in toxic liquor case rises to 20

जहरीले शराब मामले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हुयी

जहरीले शराब मामले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हुयी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:58 PM IST, Published Date : January 13, 2021/10:36 am IST

भोपाल/ मुरैना, 13 जनवरी (भाषा) मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में ग्रामीणों द्वारा कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बुधवार को बढ़कर 20 हो गयी । इस बीच मुख्यमंत्री ने मुरैना के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को हटाने का निर्देश दिया है ।

आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि घटना को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को इस घटना की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद मुरैना के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक (एसपी) को हटाने का आदेश दिया है।

पुलिस उपमहानिरीक्षक राजेश हिंगणकर ने बुधवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘सोमवार रात हुई इस घटना में छह और लोगों के दम तोड़ने के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गयी है।’’

उन्होंने बताया कि इसके अलावा संदिग्ध जहरीली शराब पीने वाले 21 बीमारों का फिलहाल मुरैना और ग्वालियर में उपचार चल रहा है।

मुरैना के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आर सी बांडिल ने बताया कि प्रारंभिक शव परीक्षण रिपोर्ट में पता चला है कि अतिरिक्त शराब के कारण ग्रामीणों की मौत हुयी है ।

उन्होंने बताया कि इससे उनके शरीर के अहम अंगों को नुकसान पहुंचा। उन्होंने बताया कि विसरा जांच के लिये फोरेंसिक साइंस लेबोट्ररी (एफएसएल) भेजा गया है।

अधिकारी ने बताया कि एफएसएल जांच से ही शराब में जहर की सही प्रकृति का पता चल सकेगा।

इस बीच, जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद चौहान ने मुरैना कलेक्टर और एसपी को हटाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में सीधे तौर पर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और वह ऐसे मुद्दों में ‘मूक दर्शक’ नहीं रहेंगे।

इसके साथ ही एक अन्य अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में सात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिये प्रत्येक पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है।

उन्होंने बताया कि इन आरोपियों की पहचान गिर्राज किरार, राजू किरार, पप्पू पंडित, कल्ला पंडित, रामवीर तेली, प्रदीप तेली और मुरेश किरार के तौर पर हुयी है। पुलिस के अनुसार इन आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और आबकारी अधिनियम की संबद्ध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मालूम हो कि सोमवार रात को मुरैना जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर मानपुर और पहावाली गांव में अवैध जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत हो गयी थी और कई लोग बीमार हो गये थे। घटना में बीमार लोगों का उपचार ग्वालियर और मुरैना के अस्पतालों में किया जा रहा है।

भाषा सं दिमो रंजन

रंजन

 

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