टूलकिट मामला में दिशा रवि को जमानत मिली : अदालत ने कहा साक्ष्य अल्प एवं अधूरे | Disha Ravi granted bail in toolkit case: Court says evidence short and incomplete

टूलकिट मामला में दिशा रवि को जमानत मिली : अदालत ने कहा साक्ष्य अल्प एवं अधूरे

टूलकिट मामला में दिशा रवि को जमानत मिली : अदालत ने कहा साक्ष्य अल्प एवं अधूरे

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:15 PM IST, Published Date : February 23, 2021/12:47 pm IST

नयी दिल्ली, 23 फरवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने सोशल मीडिया पर किसानों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित ‘टूलकिट’ कथित रूप से साझा करने के मामले में गिरफ्तार जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को मंगलवार को यह कहकर जमानत दे दी कि पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्य ‘‘अल्प एवं अधूरे’’ हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने रवि को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत भरने पर यह राहत दी।

अदालत ने कहा कि अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

न्यायाधीश ने कहा, ‘अल्प एवं अधूरे साक्ष्यों’’ को ध्यान में रखते हुए, मुझे 22 वर्षीय लड़की के लिए जमानत न देने का कोई ठोस कारण नहीं मिला, जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।’

रवि को दिल्ली पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ की एक टीम बेंगलुरु से गिरफ्तार कर दिल्ली लाई। उसकी पुलिस हिरासत की अवधि आज समाप्त हो रही है।

भाषा

कृष्ण मनीषा माधव

माधव

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)