एफएसएसएआई ने एक अक्टूबर से बिल पर लाइसेंस संख्या का उल्लेख अनिवार्य किया | FSSAI makes it mandatory to mention licence number on bill from October 1

एफएसएसएआई ने एक अक्टूबर से बिल पर लाइसेंस संख्या का उल्लेख अनिवार्य किया

एफएसएसएआई ने एक अक्टूबर से बिल पर लाइसेंस संख्या का उल्लेख अनिवार्य किया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:20 PM IST, Published Date : June 10, 2021/9:56 am IST

नयी दिल्ली, 10 जून (भाषा) खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआई ने खाद्य व्यापार परिचालकों के लिए इस साल एक अक्टूबर से नकद रसीदों या खरीद चालान पर एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य किया है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने इस संबंध में एक ताजा आदेश जारी किया है।

चूंकि विशिष्ट जानकारी की कमी के कारण शिकायतें अनसुलझी रहती हैं, इस कदम से उन उपभोक्ताओं को मदद मिलेगी, जो एफएसएसएआई नंबर का उपयोग करके किसी विशेष खाद्य व्यवसाय के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

एफएसएसएआई के आदेश में कहा गया है, ‘‘लाइसेंसिंग और पंजीकरण अधिकारियों को नीति का व्यापक प्रचार करने और दो अक्टूबर, 2021 से इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।’’

नियामक ने कहा कि एफएसएसएआई नंबर का उल्लेख करने से समग्र जागरूकता में भी सुधार होगा। उसने कहा कि यदि असका उल्लेख नहीं किया गया है, तो यह खाद्य व्यवसाय द्वारा गैर-अनुपालन या पंजीकरण / लाइसेंस नहीं होने का संकेत देगा।

वर्तमान में, एफएसएसएआई नंबर को पैकेज्ड फूड लेबल पर प्रदर्शित करना अनिवार्य है, लेकिन यह समस्या विशेष रूप से रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों, कैटरर्स, यहां तक ​​​​कि खुदरा स्टोर जैसे प्रतिष्ठानों के मामले में आती है।

भाषा राजेश राजेश पाण्डेय

पाण्डेय

 

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