फिल्म प्रमाणन न्यायाधिकरण को समाप्त करने पर फिल्मकारों ने की सरकार की आलोचना | Filmmakers criticize government for abolishing film certification tribunal

फिल्म प्रमाणन न्यायाधिकरण को समाप्त करने पर फिल्मकारों ने की सरकार की आलोचना

फिल्म प्रमाणन न्यायाधिकरण को समाप्त करने पर फिल्मकारों ने की सरकार की आलोचना

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:08 PM IST, Published Date : April 7, 2021/1:32 pm IST

मुंबई, सात अप्रैल (भाषा) चलचित्र प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण (एफसीएटी) समाप्त करने के सरकार के निर्णय की आलोचना करते हुए फिल्मकार विशाल भारद्वाज, हंसल मेहता और गुनीत मोंगा ने बुधवार को कहा कि यह फैसला “विवेकहीन” और “लोगों को मनचाहा काम करने से रोकने वाला” है।

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा फिल्मों में की जाने वाली काट-छांट के विरुद्ध फिल्मकार, कानून द्वारा स्थापित एफसीएटी का दरवाजा खटखटा सकते थे।

विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा न्यायाधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश 2021, की अधिसूचना रविवार को जारी की गई जिसके अनुसार कुछ अपीलीय न्यायाधिकरण समाप्त कर दिए गए हैं और उनका कामकाज पहले से मौजूद न्यायिक संस्थाओं को सौंप दिया गया है।

सिनेमाटोग्राफी कानून में संशोधन के बाद अब अपीलीय संस्था उच्च न्यायालय है।

मेहता ने ट्विटर पर लिखा कि यह निर्णय “विवेकहीन” है। उन्होंने कहा, “क्या उच्च न्यायालय के पास फिल्म प्रमाणन की शिकायतों को सुनने का समय है? कितने फिल्म निर्माताओं के पास अदालत जाने के संसाधन हैं?”

उन्होंने कहा, “एफसीएटी को समाप्त करना विवेकहीन निर्णय है और निश्चित तौर पर लोगों को मन मुताबिक काम करने से रोकने वाला है। यह इस समय क्यों किया गया? यह फैसला क्यों लिया गया?”

भारद्वाज ने कहा कि यह सिनेमा के लिए “दुखद दिन” है।

कुछ साल पहले 2016 में आई मोंगा की फिल्म “हरामखोर”, फिल्मकार अलंकृता श्रीवास्तव की 2017 में आई “लिपस्टिक अंडर माय बुर्का” और नवाजुद्दीन सिद्दीकी अभिनीत 2017 में आई “बाबूमोशाय बन्दूकबाज” में सीबीएफसी द्वारा काट-छांट किए जाने के बाद इन फिल्मों को एफसीएटी द्वारा मंजूरी दी गई थी।

भारद्वाज के ट्वीट को साझा करते हुए मोंगा ने लिखा, “ऐसा कैसे हो सकता है? कौन निर्णय ले सकता है?” मेहता ने भी एफसीएटी को समाप्त करने पर रोष व्यक्त किया।

भाषा यश माधव

माधव

 

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