दहेज हत्या के मामले में पांच को आजीवन कारावास की सजा | Five sentenced to life imprisonment in dowry murder case

दहेज हत्या के मामले में पांच को आजीवन कारावास की सजा

दहेज हत्या के मामले में पांच को आजीवन कारावास की सजा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:46 PM IST, Published Date : July 17, 2021/5:01 am IST

बलिया (उप्र) 17 जुलाई (भाषा) बलिया जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक महिला की दहेज को लेकर हत्या के तीन साल पुराने मामले में पति सहित पांच परिजनों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।

पुलिस अधीक्षक डॉ विपिन ताडा ने शनिवार को बताया कि बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के गंजरी शिवपुर दियर गांव के अशोक सिंह ने अपनी पुत्री मीना की शादी हिन्दू रीति रिवाज से फरवरी 2008 में बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के रोहुआ गांव के शेषनाथ सिंह के साथ की थी ।

उन्होंने बताया कि मीना की गत तीन अप्रैल 2018 को दहेज को लेकर ससुराल में जलाकर हत्या कर दी गयी । इस मामले में विवाहिता के पिता अशोक सिंह की शिकायत पर बांसडीह कोतवाली में पति शेषनाथ सहित पांच लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था । पुलिस ने पांचों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया ।

उन्होंने बताया कि अपर जिला जज नितिन कुमार ठाकुर के न्यायालय ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व साक्ष्यों को देखने के बाद पति शेषनाथ उर्फ शेष बहादुर सिंह , ससुर सुरेश सिंह , सास तेतरी देवी व जेठानी द्वय सुनीता सिंह व सरिता सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा प्रत्येक आरोपी को पांच हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया । अर्थ दण्ड न अदा करने पर छह माह का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा ।

भाषा सं जफर पवनेश

पवनेश

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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