सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 का वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरने की समयसीमा 31 मार्च तक बढ़ायी | Govt extends deadline for filing annual GST returns for FY 2019-20 till March 31

सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 का वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरने की समयसीमा 31 मार्च तक बढ़ायी

सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 का वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरने की समयसीमा 31 मार्च तक बढ़ायी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:35 PM IST, Published Date : February 28, 2021/2:09 pm IST

नयी दिल्ली, 28 फरवरी (भाषा) सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिये माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का वार्षिक रिटर्न भरने की समयसीमा रविवार को 31 मार्च तक बढ़ा दी।

यह सरकार द्वारा दिया गया दूसरा विस्तार है। पहले यह समयसीमा 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 कर दी गयी थी।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘समयसीमा के भीतर रिटर्न भरने में करदाताओं को आ रही दिक्कतों के मद्देनजर सरकार ने 2019-20 के लिये जीएसटी रिटर्न-9 और जीएसटी रिटर्न-9सी भरने की समयसीमा और बढ़ा दी है। समयसीमा में यह विस्तार चुनाव आयोग की मंजूरी के साथ किया गया है।’’

जीएसटीआर-9 एक वार्षिक रिटर्न है, जो जीएसटी के तहत पंजीकृत करदाताओं को भरना होता है। जीएसटआर-9सी ऑडिट किये गये सालाना वित्तीय लेखा-जोखा और जीएसटीआर-9 का मिलान है।

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा, ‘‘भले ही यह 31 दिनों का अपेक्षाकृत छोटा विस्तार है, लेकिन कर पेशेवरों के लिये आवश्यक जिम्मेदारी पूरा करने के लिये पर्याप्त है।’’

भाषा सुमन

सुमन

 

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