कोरोना संक्रमण के बीच मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत, GST करदाताओं को नहीं देना होगा विलंब शुल्क | Gst monthly returns for March, April, delay edit edit on tax payments waived

कोरोना संक्रमण के बीच मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत, GST करदाताओं को नहीं देना होगा विलंब शुल्क

कोरोना संक्रमण के बीच मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत, GST करदाताओं को नहीं देना होगा विलंब शुल्क

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:14 PM IST, Published Date : May 2, 2021/11:06 am IST

नयी दिल्ली: सरकार ने मार्च और अप्रैल 2021 माह के लिये जीएसटी की मासिक रिटर्न जीएसटीआर-3बी को जमा कराने में देरी पर विलंब शुल्क को माफ कर दिया है। इसके साथ ही देरी से रिटर्न दायर करने पर ब्याज दर में भी कटौती की गई है। पांच करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाले करदाताओं को मासिक संक्षिप्त रिटर्न दायर करने के लिये 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है और बिना किसी विलंब शुल्क के कर भुगतान करने को कहा गया है। करदाताओं को इन 15 दिनों के लिये नौ प्रतिशत की घटी दर पर ब्याज देना होगा जिसके बाद यह दर 18 प्रतिशत होगी।

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वहीं पिछले वित्त वर्ष के दौरान पांच करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वालों को मार्च और अप्रैल के लिये 3बी रिटर्न दाखिल करने के लिये मूल तिथि के मुकाबले 30 दिन का अधिक समय दिया गया है और देरी से रिटर्न दाखिल करने का विलंब शुल्क भी माफ किया गया है। पहले 15 दिन के लिये ब्याज दर ‘शून्य’ होगी, उसके बाद यह नौ प्रतिशत की दर से ली जायेगी और 30 दिन के बाद 18 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा।

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केन्द्रीय अप्रतयक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक मई को यह अधिसूचना जारी की है जिसमें कहा गया है कि ये रियायतें 18 अप्रैल से प्रभाव में आयेंगी। इसके साथ ही अप्रैल की बिक्री रिटर्न जीएसटीआर-1 को दाखिल करने की समयसीमा 26 मई तक बढ़ा दी गई है जिसे 11 मई को दाखिल किया जाना था। कंपोजीशन डीलरों के लिये जो कि जीएसटीआर- 4 दाखिल करते हैं, वित्त वर्ष 2020- 21 के लिये बिक्री रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा एक माह बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है।

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एएमआरजी एण्ड एसोसियेट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कोविड महामारी से उत्पन्न मौजूदा स्थिति को देखते हुये सरकार ने मार्च और अप्रैल 2021 दो माह के लिये अनुपालन संबंधी राहतों की पेशकश की है। इस समय देश के प्रत्येक कारोबारी को अनुपालन में किसी न किसी तरह के विसतार की आवश्यकता है। ‘‘बड़े करदाताओं को विलंब शुल्क से पूरी छूट का लाभ मिलेगा जबकि जीएसटीआर3बी दाखिल करने में 15 दिन की देरी पर ब्याज दर में आंशिक राहत दी गई है। वहीं छोटे करदाताओं को इसी तरह का लाभ 30 दिन की देरी होने पर भी मिलेगा।’’ कारोबारी किसी एक महीने की बिक्री का ब्यौरा जीएसटीआर-1 में उसके अगले महीने की 11 तारीख तक भर देते हैं जबकि जीएसटीआर- 3बी को अगले महीने की 20 से 24 तारीख के बीच भरा जाता है।

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