उच्च न्यायालय की हिदायत, अध्यादेश की आड़ में दंपति को परेशान ना करे पुलिस | High Court directs police not to disturb couple under the guise of ordinance

उच्च न्यायालय की हिदायत, अध्यादेश की आड़ में दंपति को परेशान ना करे पुलिस

उच्च न्यायालय की हिदायत, अध्यादेश की आड़ में दंपति को परेशान ना करे पुलिस

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:59 PM IST, Published Date : January 14, 2021/5:23 pm IST

लखनऊ, 14 जनवरी (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अमेठी पुलिस को अंतरधार्मिक विवाह करने वाले एक दंपति को अवैध धर्मांतरण अध्यादेश की आड़ में प्रताड़ित न करने की बृहस्पतिवार को सख्त हिदायत दी।

न्यायमूर्ति आर. आर. अवस्थी और न्यायमूर्ति सरोज यादव की पीठ ने चांदनी नामक महिला तथा उसके पति द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

याची के वकील ए.के. पांडे ने मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि चांदनी और उसके पति की तीन साल पहले शादी हुई थी और उनका एक बच्चा भी है।

वकील ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल में अवैध धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश लागू किए जाने के बाद पुलिस ने चांदनी के पिता द्वारा उसके पति तथा अन्य के खिलाफ विवाह के लिए अपहरण करने के आरोप में दर्ज कराई गई प्राथमिकी की आड़ में अब दंपति को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है।

इस पर पीठ ने पुलिस को हिदायत देते हुए कहा कि वह दंपति को प्रताड़ित न करे।

अदालत में राज्य सरकार को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं।

भाषा सं सलीम नोमान

नोमान

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)