हिमाचल प्रदेश सरकार ने गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार बेरोकटोक आवाजाही की अनुमति दी | Himachal Pradesh government allows free movement as per Ministry of Home Affairs guidelines

हिमाचल प्रदेश सरकार ने गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार बेरोकटोक आवाजाही की अनुमति दी

हिमाचल प्रदेश सरकार ने गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार बेरोकटोक आवाजाही की अनुमति दी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:46 PM IST, Published Date : September 16, 2020/10:49 am IST

शिमला, 16 सितम्बर (भाषा) मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य में लोगों की बेरोकटोक आवाजाही की अनुमति दे दी है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को अंतरराज्यीय आवाजाही खोलने का फैसला किया क्योंकि अन्य सभी राज्य पहले ही ऐसा कर चुके हैं।

उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की पहचान करने के लिए हमने अभी तक प्रतिबंध लगा रखे थे, लेकिन मजदूरों, मरीजों तथा अन्य लोगों को इससे काफी परेशानी हो रही थी।

उन्होंने कहा कि इसलिए ही प्रतिबंध हटाने का फैसला किया गया।

ठाकुर ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ही गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों में बेरोकटोक आवाजाही की अनुमति दी गई थी।

उन्होंने कहा कि आईसीएमआर के दिशा-निर्देशों के तहत उन कोरोना मरीजों को दोबारा जांच कराने की जरूरत नहीं है, जो 10 दिन से पृथक रह रहे हैं और पिछले तीन दिन से उनमें कोई लक्षण भी नहीं है। ऐसे लोगों से एक और सप्ताह घरों में ही पृथक -वास में रहने को कहा जाएगा।

ठाकुर ने राज्य में पिछले 10-15 दिन से बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सरकार कोरोना मरीजों का इलाज करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी कोरोना वायरस के कुल 1,655 मरीज पृथक-वास में हैं, जो राज्य में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों का 45 प्रतिशत है।

उन्होंने कोरोना वायरस के मरीजों को पृथक-वास में रखने के मंत्रिमंडल के फैसले का बचाव भी किया।

भाषा निहारिका दिलीप

दिलीप

 

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