आव्रजन अपराधी को शरण देने के लिए भारतीय नागरिक को जेल | Indian national jailed for harbouring immigration offender

आव्रजन अपराधी को शरण देने के लिए भारतीय नागरिक को जेल

आव्रजन अपराधी को शरण देने के लिए भारतीय नागरिक को जेल

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:26 PM IST, Published Date : June 11, 2021/11:50 am IST

(गुरदीप सिंह)

सिंगापुर, 11 जून (भाषा) सिंगापुर में एक भारतीय नागरिक को एक आव्रजन अपराधी को शरण देने के लिए शुक्रवार को लगभग नौ महीने जेल की सजा सुनाई गई। एक खबर में यह जानकारी दी गई है।

आव्रजन अपराधी को शरण देने के अलावा इस व्यक्ति को एक अन्य शख्स से आव्रजन अधिकारियों से झूठ बोलने के लिए कहकर न्याय की प्रक्रिया को बिगाड़ने का भी दोषी पाया गया है।

चैनल न्यूज एशिया की खबर के अनुसार परमशिवम सीमान को उसके अपराधों के लिए नौ महीने और दो सप्ताह की जेल की सजा सुनाई गई।

खबर के अनुसार आव्रजन एवं जांच प्राधिकरण (आईसीए) ने कहा कि उसने लिटिल इंडिया परिसर में रोवेल रोड पर एक इकाई के मुख्य किरायेदार के रूप में एक किरायेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए एक दोस्त को धोखा दिया था। उसका दोस्त यह सोचकर गुमराह हो गया कि किरायेदारी समझौता बफेलो रोड पर स्थित एक अन्य इकाई के लिए था और उसने दस्तावेज पर बिना पढ़े ही हस्ताक्षर कर दिये।

खबर के अनुसार किराएदारों में से एक श्रीलंकाई नागरिक अब्दुल कादिर नैना जो अपनी यात्रा पास की समाप्ति के बाद 150 दिनों की अवधि के लिए सिंगापुर में रुका था।

समाचार चैनल के अनुसार, श्रीलंकाई नागरिक ने परमशिवम को कोई पहचान दस्तावेज दिखाने की पेशकश नहीं की। परमशिवम ने भी यह सत्यापित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं मांगा कि क्या उस व्यक्ति का सिंगापुर में रहना वैध है या नहीं।

अब्दुल कादिर नैना को पिछले साल 30 जून को यूनिट में गिरफ्तार किया गया था जब आईसीए के अधिकारियों ने उनकी जांच की थी।

भाषा

देवेंद्र माधव

माधव

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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