नयी दिल्ली, 29 दिसंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) विश्वविद्यालय के तत्वावधान में चल रहे एक स्कूल में अनुबंध पर काम कर रहे शिक्षकों की सेवाएं अगले साल मार्च तक खत्म नहीं करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने विभिन्न शिक्षकों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। शिक्षकों ने याचिकाओं में खुद को नियमित या स्थायी कर्मचारियों का दर्जा देने का अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने प्रबंधन को बीच में ही अवैध तरीके से उनकी सेवाएं समाप्त करने से रोकने की भी अपील की है।
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने जेएमआई और सैयद आबिद हुसैन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को नोटिस जारी कर याचिकाओं पर जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई अगले साल 22 मार्च तक स्थगित कर दी है।
भाषा
जोहेब दिलीप
दिलीप
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