अश्लील संदेश भेजने के आरोपी पत्रकार को गिरफ्तारी पूर्व जमानत | Journalist accused of sending obscene messages to pre-arrest bail

अश्लील संदेश भेजने के आरोपी पत्रकार को गिरफ्तारी पूर्व जमानत

अश्लील संदेश भेजने के आरोपी पत्रकार को गिरफ्तारी पूर्व जमानत

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:58 PM IST, Published Date : January 8, 2021/1:00 pm IST

मुंबई, आठ जनवरी (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने एक साप्ताहिक मराठी अखबार के संपादक को अग्रिम जमानत दे दी जिस पर ऑनलाइन एक महिला के पीछे पड़ने तथा सोशल मीडिया पर उसे अश्लील संदेश भेजने का आरोप है।

न्यायमूर्ति संदीप शिंदे ने बृहस्पतिवार को प्रमोद धूमल की गिरफ्तारी पूर्व जमानत की अर्जी पर सुनवाई की।

धूमल ने वकील अनिकेत निकम के माध्यम से दाखिल याचिका में विरार पुलिस द्वारा 11 जून, 2020 को उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354डी और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की संबंधित धारा के तहत दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में गिरफ्तारी पूर्व जमानत की मांग की थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार धूमल ने अपने फोन से एक गृहिणी के फेसबुक एकाउंट पर अश्लील संदेश भेजे थे।

पीड़िता के आपत्ति जताये जाने के बाद भी आरोपी कथित तौर पर अश्लील संदेश भेजता रहा।

शिकायत के अनुसार आरोपी ने महिला को अश्लील सामग्री के लिंक भी भेजे जिसके बाद उसने पुलिस में मामला दर्ज कराया।

एक सत्र अदालत ने धूमल को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था जिसके बाद आरोपी ने उच्च न्यायालय का रुख किया।

भाषा वैभव पवनेश

पवनेश

 

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