सरकार ने भारी विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस कानून में संशोधन पर लगाई रोक | LDF govt bans disputed amendment to Kerala Police Law

सरकार ने भारी विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस कानून में संशोधन पर लगाई रोक

सरकार ने भारी विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस कानून में संशोधन पर लगाई रोक

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:32 PM IST, Published Date : November 23, 2020/8:26 am IST

तिरुवनंतपुरम, 23 नवंबर (भाषा) केरल की माकपा नीत वाम लोकतांत्रिक सरकार ने अलग-अलग वर्गों की आलोचना के बाद राज्य पुलिस अधिनियम में विवादित संशोधन पर सोमवार को रोक लगा दी।

ये भी पढ़ें:कांग्रेस को तोड़ने की साजिश में लगे हैं आजाद, गांधी परिवार के साथ गद्दारी की:…

मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा कि उनकी सरकार का इरादा अभी इस संशोधित कानून को लागू नहीं करने का है ,क्योंकि एलडीएफ के समर्थकों और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए खड़े लोगों ने इसे लेकर चिंताएं व्यक्त की हैं।

मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा , ‘ हमारा इरादा संशोधित केरल पुलिस अधिनियम को लागू करने का नहीं है। इस संबंध में विधानसभा में विस्तृत विचार-विमर्श होगा और विभिन्न तबकों की राय सुनने के बाद आगे का कदम उठाया जाएगा। ‘

ये भी पढ़ें: दिल्ली में तत्काल लॉकडाउन लगाने की मांग करने वाली याचिका अदालत ने अ…

विपक्षी पार्टियों ने अध्यादेश के जरिए लाए गए संशोधन की आलोचना की थी और कहा था कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की आजादी के खिलाफ है।

केरल मंत्रिमंडल ने पिछले महीने पुलिस अधिनियम को और प्रभावी बनाने के लिए इसमें धारा 118-ए जोड़ने का फैसला किया था। इसके तहत अगर कोई शख्स सोशल मीडिया के जरिए किसी व्यक्ति की मानहानि या अपमान करने वाली किसी सामग्री का उत्पादन करता है, प्रकाशित करता है या प्रसारित करता है तो उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना या पांच साल की कैद या दोनों हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें- माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु पर