मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ऑक्सीजन आपूर्ति पर राज्य सरकार को लगाई फटकार | Madhya Pradesh High Court reprimands state government over oxygen supply

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ऑक्सीजन आपूर्ति पर राज्य सरकार को लगाई फटकार

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ऑक्सीजन आपूर्ति पर राज्य सरकार को लगाई फटकार

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 09:01 PM IST, Published Date : May 1, 2021/7:46 pm IST

जबलपुर (मप्र), एक मई (भाषा) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कोविड-19 मरीजों की संख्या में तेजी से आई बढ़ोत्तरी के बीच प्रदेश सरकार के चिकित्सीय ऑक्सीजन की उपलब्धता करवाने के प्रयासों की दलील पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार को फटकार लगाई और केन्द्र सरकार से कहा कि राज्य के लिए 100 मीट्रिक टन तक ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाए।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रफीक एवं न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की युगलपीठ द्वारा शुक्रवार को दिए गये इस निर्णय का उच्च न्यायालय की वेबवाइट पर शनिवार को विस्तृत आदेश जारी किया गया है।

अदालत ने कहा कि पिछले दो सप्ताह में कई घटनाएं हैं, जिनमें ऑक्सीजन आपूर्ति न होने या ऑक्सीजन आपूर्ति कम मात्रा में होने या ऑक्सीजन आपूर्ति अचानक खराब होने से लोगों की मौतें हुई हैं।

अदालत ने कहा कि ऑक्सीजन एवं रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी राज्य सरकार के लिए दो बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है।

भाषा सं रावत रंजन

रंजन

 

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