मुंबई, 23 नवंबर (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले लोगों के लिए संक्रमण मुक्ति को प्रमाणित करने वाली कोविड-19 आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है।
राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा के हवाई अड्डों से यात्रा करने वाले सभी घरेलू यात्रियों को उड़ान से पहले अपने साथ आरटी-पीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट रखनी होगी और उन्हें महाराष्ट्र के हवाई अड्डे पर उतरने पर निरीक्षण टीमों को दिखाना होगा।
आदेश में कहा गया है कि महाराष्ट्र में हवाई अड्डों पर उतरने के निर्धारित समय के 72 घंटे के भीतर आरटी-पीसीआर जांच के लिए नमूना संग्रह किया जाना चाहिए। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले लोगों के पास अगर जांच रिपार्ट नहीं होगी तो उन्हें राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
राज्य सरकार के एक आदेश में कहा गया, ‘‘बिना लक्षणों वाले यात्रियों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। लक्षणों वाले यात्रियों के पास वापस लौटने और अपने घर जाने का विकल्प होगा।’
सरकार के आदेश में कहा गया, ‘‘भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अनुरोध है कि यात्रियों को उड़ान भरने के लिए अनुमति देने से पहले रिपोर्ट की जाँच करें।’’
राज्य सरकार सोमवार को राज्य में कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए निवारक उपायों को लेकर संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया लाई है।
आदेश में कहा गया है कि ट्रेनों में यात्रा करने के मामले में, महाराष्ट्र में आगमन के निर्धारित समय के पहले 96 घंटे के भीतर आरटी-पीसीआर नमूनों का संग्रह किया जाना चाहिए।
भाषा कृष्ण पवनेश
पवनेश
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