दलित किशोरी की हत्या मामले में दोषी युवक को उम्रकैद | Man convicted in Dalit teen murder case gets life imprisonment

दलित किशोरी की हत्या मामले में दोषी युवक को उम्रकैद

दलित किशोरी की हत्या मामले में दोषी युवक को उम्रकैद

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:50 PM IST, Published Date : September 24, 2020/6:36 am IST

बांदा (उप्र), 24 सितंबर (भाषा) बांदा जिले की एक विशेष अदालत ने पांच साल पूर्व एक दलित किशोरी की गोली मारकर हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए युवक को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता विमल सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि तीन अक्टूबर 2014 को सुमेरपुर रेलवे पटरी में दलित 14 वर्षीय किशोरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सुखदेव खंगार नामक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।

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सिंह ने बताया कि सुखदेव दलित किशोरी से एकतरफा प्रेम करता था और उसकी दूसरी जगह शादी तय हो जाने से नाराज होकर उसकी उसके दो भाइयों और मां के सामने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

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अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (एससीएसटी एक्ट) के विशेष न्यायाधीश रामकरन की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सुखदेव को दोषी ठहराते हुए बुधवार को उम्र कैद और नौ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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