भुवनेश्वर, (भाषा) ओडिशा सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पांच मई से राज्य में 14 दिन का लॉकडाउन लगाने की रविवार को घोषणा की।
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मुख्य सचिव एससी मोहपात्रा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सप्ताहांत को छोड़कर सभी अन्य दिनों में जरूरी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी।
आदेश में कहा गया है, “ पांच मई (बुधवार) 2021 की सुबह पांच बजे से 19 मई (बुधवार) 2021 तक पूरे राज्य में लॉकडाउन रहेगा।”
आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि लोगों को सुबह छह बजे से दोपहर 12 बजे के बीच उनके घरों के 500 मीटर के दायरे में जरूरी चीजे खरीदने की इजाजत दी जाएगी।
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सप्ताहांत के दौरान, वे सिर्फ चिकित्सीय सेवा के लिए ही घर से निकल सकेंगे।
आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन और सप्ताहांत बंद किसी भी चुनाव संबंधी कार्य पर लागू नहीं होगा जैसे पिपिली विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने में शामिल कर्मियों की आवाजाही। पिपिली में 16 मई को उपचुनाव होना है।
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आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन का मकसद आम लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करना है और सामान लाने-जाने वाली गाड़ियों पर कोई पाबंदी नहीं होगी।
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