नयी दिल्ली, 11 जून (भाषा) उच्चतम न्यायालय में शुक्रवार को एक जनहित याचिका दायर कर केंद्र और राज्य सरकारों को बेनामी संपत्ति और आय से अधिक संपत्ति जब्त करने के लिए उचित कदम उठाने और परोक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से मानव तस्करी तथा तस्करी में शामिल अपराधियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगाने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया।
भाजपा नेता अश्वनी कुमार उपाध्याय ने यह याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया, ‘‘मानव तस्करी गंभीर अपराध है और मानवाधिकार का घोर उल्लंघन है और बच्चों का यौन उत्पीड़न किसी भी अपराध से ज्यादा खराब है। हालांकि, कमजोर और पुराने पड़ चुके कानून तथा गहराई से जड़े जमा चुके भ्रष्टाचार की वजह से मानव तस्करी न केवल यौन शोषण के लिए बल्कि बंधुआ मजदूरी, भीख मांगने और मादक पदार्थों की तस्करी के लिए जारी है। न केवल महिलाएं और बच्चे बल्कि पुरुष और ट्रांसजेंडर भी मानव तस्करी के शिकार हैं।’’
याचिका में शीर्ष अदालत से अनुरोध किया गया है कि वह केंद्र सरकार को मानव तस्करी एवं तस्करी से जुड़े अंतरराष्ट्रीय कानूनों का अध्ययन करने और इन अपराधों से जुड़े विशेष अध्यायों को भारतीय दंड संहिता में शामिल करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दे।
भाषा धीरज अनूप
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