पोक्सो अदालत ने यौन शोषण मामले में आश्रम स्वामी व शिष्य के खिलाफ आरोप तय किए | POCSO court framed charges against ashram owner and disciple in sexual exploitation case

पोक्सो अदालत ने यौन शोषण मामले में आश्रम स्वामी व शिष्य के खिलाफ आरोप तय किए

पोक्सो अदालत ने यौन शोषण मामले में आश्रम स्वामी व शिष्य के खिलाफ आरोप तय किए

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:23 PM IST, Published Date : September 11, 2020/4:48 pm IST

मुजफ्फरनगर (उप्र), 11 सितंबर (भाषा) एक पोक्सो अदालत ने यहां शुक्रताल इलाके में एक आश्रम में बच्चों के यौन शोषण के मामले में आश्रम स्वामी व एक शिष्य के खिलाफ शुक्रवार को आरोप तय किए।

विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी ने आश्रम स्वामी भक्ति भूषण गोविंद महाराज और उनके शिष्य कृष्ण मोहन दास के खिलाफ कानून की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए।

अदालत ने महाराज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराएं 323, 377 और 504 तथा यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण (पोक्सो) कानून, किशोर न्याय अधिनियम, अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार रोकथाम) कानून की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए।

मोहन दास के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और किशोर न्याय कानून के तहत आरोप तय किए गए हैं।

अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य पेश करने के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की है।

पोक्सो मामलों के विशेष वकील दिनेश शर्मा के अनुसार, पुलिस ने कानून की विभिन्न धाराओं के तहत आश्रम मालिक और उनके शिष्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

महाराज और दास को जुलाई में गिरफ्तार किया गया था।

भाषा अविनाश मनीषा

मनीषा

 

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