रिपब्लिक टीवी ने एफआईआर खारिज करने के अनुरोध को लेकर बम्बई उच्च न्यायालय का किया रूख | Republic TV approaches Bombay High Court over request to dismiss FIR

रिपब्लिक टीवी ने एफआईआर खारिज करने के अनुरोध को लेकर बम्बई उच्च न्यायालय का किया रूख

रिपब्लिक टीवी ने एफआईआर खारिज करने के अनुरोध को लेकर बम्बई उच्च न्यायालय का किया रूख

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:57 PM IST, Published Date : October 17, 2020/5:35 pm IST

मुंबई, 17 अक्टूबर (भाषा) रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के स्वामित्व वाली एआरजी आउटलायर मीडिया प्रा लि, और उसके प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी ने टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टीआरपी) में कथित हेराफेरी मामले में चैनल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने के अनुरोध को लेकर बम्बई उच्च न्यायालय का रूख किया है।

याचिका में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए मामले को सीबीआई को हस्तांरित किये जाने का भी अनुरोध किया है।

उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को रिपब्लिक मीडिया समूह से कहा था कि टीआरपी में हेराफेरी प्रकरण में मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज मामले में वह बंबई उच्च न्यायालय जाये। इसके एक दिन बाद चैनल ने 16 अक्टूबर को उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की।

मुंबई अपराध शाखा ने रिपब्लिक टीवी और उसके दो वरिष्ठ अधिकारियों तथा दो अन्य क्षेत्रीय चैनलों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।

इसमें इन चैनलों पर टीआरपी में हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया है।

इस मामले में अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।

भाषा

देवेंद्र मनीषा

मनीषा

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)