सेबी ने जीडीआर में हेरफेर को लेकर निकायों, व्यक्तियों पर लगायी पाबंदी | SEBI bans bodies, individuals over manipulation of GDR

सेबी ने जीडीआर में हेरफेर को लेकर निकायों, व्यक्तियों पर लगायी पाबंदी

सेबी ने जीडीआर में हेरफेर को लेकर निकायों, व्यक्तियों पर लगायी पाबंदी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:30 PM IST, Published Date : February 9, 2021/1:51 pm IST

नयी दिल्ली, नौ फरवरी (भाषा) बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमा टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जीडीआर जारी करने में धोखाधड़ी वाली व्यापार गतिविधियों में संलिप्तता को लेकर दो निकायों और पांच व्यक्तियों पर पाबंदी लगा दी है।

सेबी ने सोमवार को दिये एक आदेश में कहा, ‘‘सोमा टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर प्रतिभूति बाजार की प्रत्यक्ष या परोक्ष पहुंच से आदेश की तिथि से अगले तीन साल तक के लिये रोक लगायी जाती है।’’

इसके अलावा एसके सोमानी, एके सोमानी, पी बंदोपाध्याय, प्रफुल्ल अनुभाई, सुनील पटेल और व्हाइटव्यू ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन पर पाबंदी लगायी गयी है।

ये पाबंदियां एक से तीन साल की अवधि के लिये लगायी गयी हैं।

सेबी ने 1-31 अक्टूबर 2006 के दौरान कंपनी द्वारा जीडीआर (ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद) जारी करने के संबंध में एक जांच की थी। नियामक ने अपनी जांच में पाया कि सोमा ने 172.9 डॉलर की जीडीआर जारी की थी। पूरा सब्सक्रिप्शन एक ही कंपनी व्हाइटव्यू ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (व्हाइटव्यू) को दिया गया था। व्हाइटव्यू के द्वारा इसका भुगतान पुर्तगाल के लिस्बन स्थित बैंको एफिसा एसए से ऋण प्राप्त करके किया गया था।

बाद में, यह पता चला कि व्हाइटव्यू ने भुगतान के लिये बैंको के साथ एक क्रेडिट समझौते पर हस्ताक्षर किये थे।

सेबी ने कहा कि इस तरह धोखाधड़ी व अनुचित व्यापार व्यवहार पर रोक के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। इसी के आधार पर कार्रवाई की गयी है।

भाषा सुमन रमण

रमण

 

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