सेबी ने अधिग्रहण नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया 14 लाख रुपये का जुर्माना | SEBI imposes rs 14 lakh fine for violating takeover rules

सेबी ने अधिग्रहण नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया 14 लाख रुपये का जुर्माना

सेबी ने अधिग्रहण नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया 14 लाख रुपये का जुर्माना

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:49 PM IST, Published Date : September 15, 2020/5:36 pm IST

नयी दिल्ली, 15 सितंबर (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को जीनस प्राइम इंफ्रा लिमिटेड (जीपीआईएल) मामले में खुली पेशकश में नाकाम रहने और सूचना न देने के चलते तीन कंपनियों पर 14 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

सेबी के आदेश के मुताबिक इन कंपनियों ने शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और नियंत्रण (एसएएसटी) कानून का उल्लंघन किया।

जिन कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है उनके नाम विवेकशील डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड (जिसे अब हाई प्रिंट इलेक्ट्रोमैक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है), कैलाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड और जीनस पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड हैं।

ये कंपनियां अक्टूबर 2010 में एक शेयर खरीद समझौते और खुली पेशकश के जरिए नियंत्रक हिस्सेदारी हासिल कर जीपीआईएल की प्रवर्तक बन गई थीं।

भाषा

पाण्डेय महाबीर

महाबीर

 

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