नयी दिल्ली, 20 जून (भाषा) एक अनूठा नियामकीय कदम उठाते हुए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को कार्लाइल समूह के साथ प्रस्तावित 4,000 करोड़ रुपये के सौदे में शेयरधारकों के मतदान पर आगे बढ़ने से रोक दिया है।
नियामक ने कंपनी को निर्देश दिया है कि वह संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत मूल्यांकन की प्रक्रिया को पूरा करे।
इस सौदे के समाधान के लिए शेयरधारकों की वोटिंग 22 जून को होनी थी। नियामक ने कहा कि यह कंपनी के अपने संविधान से बारह की बात है।
एक प्रॉक्सी एडवाजरी (बाहरी निवेश-परामर्शदात्री) कंपनी सहित कुछ हलकों से चिंता जताए जाने के बाद सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक की इस सौदे पर नजर है। इस सौदे के तहत अंतत: कार्लाइल समूह पंजाब नेशनल बैंक की अनुषंगी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का नियंत्रण हासिल करेगा।
इस मामले पर शेयरधारकों की मंजूरी के लिए बैठक 22 जून मंगलवार को होनी थी।
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा है कि सेबी ने एक पत्र के जरिये शेयरधारकों के मतदान को रोक दिया है। नियामक का कहना है कि यह कंपनी की अंतर्नियमावली से बाहर है।
पीएनबी द्वारा प्रवर्तित कंपनी ने कहा कि उसे इस बारे में सेबी का पत्र 18 जून को मिला है। सेबी ने कंपनी से इस मामले में कानूनी प्रावधानों का अनुपालन करने को कहा है।
भाषा अजय अजय मनोहर
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