कोविड की दवाओं, उपकरणों को जीएसटी से छूट के लिए उच्चतम न्यायालय में अर्जी | Supreme Court applications for exemption of covid medicines, equipment from GST

कोविड की दवाओं, उपकरणों को जीएसटी से छूट के लिए उच्चतम न्यायालय में अर्जी

कोविड की दवाओं, उपकरणों को जीएसटी से छूट के लिए उच्चतम न्यायालय में अर्जी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:50 PM IST, Published Date : April 29, 2021/5:10 pm IST

नयी दिल्ली, 29 अप्रैल (भाषा) उच्च्तम न्यायालय में एक अर्जी दायर कर कोविड19 के इलाज में काम आने वाली दवा रेमडीसीवीर , टॉसीलीज़ुमाब, फेबीपीरावीर और ऐसी जेनेरिक (सामान्य) दवाओं पर महामारी के दौर में माल एवं सेवा कर (जीएटी) की छूट दिलवाने की मांग की गयी है ।

गैर सरकारी संगठन ‘पब्लिक पालिसी एडवोकेट्स’ ने न्यायालय द्वारा स्वयमेव कोविड महामारी के दौर में आवश्यक चीजों की आपूर्ति के संबंध में शुरू किए गए मामले में हस्तक्षेप की अर्जी के तहत यह मांग उठायी है।

इस अर्जी में संगठन से न्यायालय से सरकार को उपयुक्त तदर्थ दिशानिर्देश आदेश और अधिसूचनाएं जारी करने का निर्देश दिये जाने का आग्रह किया है।

भाषा मनोहर

मनोहर

 

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