हापुड़, 15 अक्टूबर (भाषा) हापुड़ थाना देहात क्षेत्र के एक मोहल्ले में एक बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पोस्को अधिनियम) ने बृहस्पतिवार को दो व्यक्तियों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनायी।
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पोस्को अधिनियम) वीना नारायन ने बृहस्पतिवार को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई। वहीं अदालत ने एक आरोपी को बरी कर दिया। इस फैसले के बाद दोनों आरोपियों को जिला कारागार भेज दिया गया।
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इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता हरेंद्र त्यागी ने बताया कि हापुड़ देहात क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाले एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पांच सितम्बर 2018 को वह अपने खेतों पर चारा लेने के लिए गया था।
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त्यागी के अनुसार व्यक्ति ने रिपोर्ट में कहा था कि घर पर उसकी 12 वर्षीय पुत्री और 10 साल का बेटा मौजूद थे। व्यक्ति ने कहा था कि उसके नौकर अंकुर और सोनू ने उसकी 12 वर्षीय बेटी से दुराचार किया था और उसकी चाकू से वार करके हत्या कर दी थी। व्यक्ति ने कहा था कि दोनों आरोपियों ने उसके 10 वर्षीय बेटे पर चाकू से हमला करके उसे भी घायल कर दिया था।
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