किशोरी से सामूहिक बलात्कार मामले में दो व्यक्तियों को बीस-बीस साल की सजा | Two persons sentenced to twenty-twenty years in gang rape case

किशोरी से सामूहिक बलात्कार मामले में दो व्यक्तियों को बीस-बीस साल की सजा

किशोरी से सामूहिक बलात्कार मामले में दो व्यक्तियों को बीस-बीस साल की सजा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:12 PM IST, Published Date : January 14, 2021/9:56 am IST

मैनपुरी (उप्र), 14 जनवरी (भाषा) स्थानीय अदालत ने करीब चार साल पहले एक गांव में एक किशोरी के साथ बलात्कार के मामले में दो व्यक्तियों को 20- 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

पोस्को अदालत की विशेष न्यायाधीश निधि ने बुधवार को पन्नालाल और ध्रुव नाम के दो व्यक्तियों को बीस-बीस साल की सजा और बीस-बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि का 75 फीसदी हिस्सा पीड़िता को दिया जाएगा।

अभियोजन पक्ष के वकील पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि एक गांव में 13 साल की किशोरी के साथ सात मई 2016 को पन्नालाल और ध्रुव ने सामूहिक बलात्कार किया था। उन्होंने बताया कि यह घटना उस समय हुई थी जब किशोरी शौच के लिए खेत में गयी थी।

उन्होंने बताया कि किशोरी ने घर लौटने के बाद घटना की जानकारी अपनी मां को दी जिन्होंने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था।

भाषा सं जफर अमित

अमित

 

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