चित्रकूट (उप्र), 24 नवंबर (भाषा) चित्रकूट जिले की एक अदालत ने छह साल पूर्व एक युवक की हत्या के मामले में दोषी पाए गए दो व्यक्तियों को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और उन पर 30-30 हजार रुपये जुर्माना लगाया ।
जिले के सहायक लोक अभियोजक (एडीजीसी) सुशील कुमार सिंह ने मंगलवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की न्यायाधीश निहारिका चौहान की अदालत ने कर्वी कोतवाली क्षेत्र के सीतापुर कस्बे के रामघाट में 13 फरवरी 2014 की शाम गोपाल तिवारी (30) की हत्या के मामले में दोषी पाए गए राजा भइया यादव और राजू पाठक को उम्रकैद की सजा सुनाई ।
उन्होंने बताया कि दोनों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की आधी धनराशि मृतक गोपाल की पत्नी बिट्टो देवी को देने के आदेश दिए हैं।
सिंह ने बताया कि गोपाल तिवारी 13 फरवरी 2014 की शाम करीब सात बजे रामघाट घूमने गया था। फिर रात में वह वापस घर नहीं लौटा और अगले दिन सुबह उसका शव मंदाकिनी नदी के नए पुल के नीचे पाया गया था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उसकी गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी।
उन्होंने बताया कि इस मामले में मृतक के भाई गुलजारी तिवारी ने पुरानी रंजिश में राजा भइया यादव व राजू पाठक के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए कर्वी कोतवाली में 14 फरवरी को प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।
भाषा सं आनन्द
रंजन नरेश
नरेश
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