हमीरपुर (उप्र), 17 अक्टूबर (भाषा) जिले की एक विशेष अदालत ने छह साल की भतीजी के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में पीड़िता के रिश्ते के चाचा को 20 साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक रुद्र प्रताप सिंह ने शनिवार को बताया कि ‘अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद पॉक्सो कानून के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार महाजन की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
उन्होंने बताया कि 24 नवंबर 2019 को शाम में करीब छह बजे छह साल की बच्ची (रिश्ते की भतीजी) के साथ दुष्कर्म का जुर्म साबित हो जाने पर शुक्रवार को बिवांर थाना क्षेत्र के रामदेव (23) को 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई और उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया गया है।
उन्होंने बताया, ‘घटना के वक्त बच्ची अपने घर के बाहर अकेले खेल रही थी, तभी रामदेव वहां पहुंचा और उसे टॉफी देने के बहाने अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।’
सिंह ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में नौ गवाह पेश किए गए थे।
भाषा सं जफर अविनाश
अविनाश
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