मुजफ्फरनगर, 21 अक्टूबर (भाषा) जिले की स्थानीय अदालत ने वर्ष 2010 में बुढाना कस्बे में एक महिला से छेड़छाड़ के दोषी को 13 दिनों के कारावास की सजा सुनाई है।
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न्यायिक मजिस्ट्रेट परविंदर सिंह ने भारतीय दंड संहिता की धारा 294 और अन्य के तहत नफीस को दोषी ठहराते हुए उस पर 1,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अभियोजक पुनीत कुमार के अनुसार, 26 अगस्त 2010 को जिले के बुढाना कस्बे में सड़क पर एक महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप में नफीस को गिरफ्तार किया गया था।
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