मद्रास उच्च न्यायालय की टिप्पणियों के खिलाफ दायर निर्वाचन आयोग की याचिका पर फैसला सुरक्षित | Verdict reserved on ELECTION COMMISSION's plea filed against Madras High Court's comments

मद्रास उच्च न्यायालय की टिप्पणियों के खिलाफ दायर निर्वाचन आयोग की याचिका पर फैसला सुरक्षित

मद्रास उच्च न्यायालय की टिप्पणियों के खिलाफ दायर निर्वाचन आयोग की याचिका पर फैसला सुरक्षित

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:26 PM IST, Published Date : May 3, 2021/7:12 am IST

नयी दिल्ली, तीन मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 के मामले बढ़ने के लिए निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने और उनपर हत्या के आरोपों में मुकदमा चलाने जैसी मद्रास उच्च न्यायालय की टिप्पणियों के खिलाफ निर्वाचन आयोग की याचिका पर अपना फैसला सोमवार को सुरक्षित रख लिया।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, इसलिए वह उनका मनोबल नहीं गिराना चाहती है। साथ ही न्यायालय ने कहा कि निर्वाचन आयोग के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय की तरफ से की गई आलोचनात्मक टिप्पणियां अक्सर बार और पीठ के बीच होने वाले मुक्त संवाद में होती हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह निर्वाचन आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलाए जाने जैसी आलोचनात्मक टिप्पणियों के खिलाफ दायर उसकी याचिका पर “शीघ्र” अपना आदेश सुनाएगी।

निर्वाचन आयोग ने मद्रास उच्च न्यायालय की आलोचनात्मक टिप्पणियों के खिलाफ शनिवार को शीर्ष अदालत का रुख किया था जिनमें उसे देश में कोविड-19 के मामले बढ़ने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। आयोग ने इन टिप्पणियों को “अनावश्यक और अपमानजनक” बताया है।

भाषा

नेहा अनूप

अनूप

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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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