Supreme Court to Parambir Singh : सुप्रीम कोर्ट से परमबीर सिंह को बड़ा झटका, जांच ट्रांसफर की मांग वाली याचिका खारिज, कहा- अपने ही डिपार्टमेंट पर नहीं है भरोसा | Supreme Court to Parambir Singh : A big blow to Parambir Singh from the Supreme Court

Supreme Court to Parambir Singh : सुप्रीम कोर्ट से परमबीर सिंह को बड़ा झटका, जांच ट्रांसफर की मांग वाली याचिका खारिज, कहा- अपने ही डिपार्टमेंट पर नहीं है भरोसा

Supreme Court to Parambir Singh : सुप्रीम कोर्ट से परमबीर सिंह को बड़ा झटका, जांच ट्रांसफर की मांग वाली याचिका खारिज, कहा- अपने ही डिपार्टमेंट पर नहीं है भरोसा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:22 PM IST, Published Date : June 11, 2021/7:29 am IST

Supreme Court to Parambir Singh :  नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ( Parambir Singh ) को बड़ा झटका दिया है। एससी ने उस याचिका पर कोई आदेश देने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ चल रही सभी जांचों को महाराष्ट्र के बाहर एक स्वतंत्र एजेंसी को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।

पढ़ें- यूपी में होने वाला है बड़ा बदलाव! शाह से मुलाकात के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी से मिले योगी आदित्यनाथ, निकल रहे कई मायने.. जानें

सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि जिस पुलिस डिपार्टमेंट में आप इतने समय से हैं, उस पर कुछ तो भरोसा दिखाइए।

परमबीर सिंह ने की थी ये मांग

मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में अपने खिलाफ जांच के सभी मामलों को महाराष्ट्र के बाहर किसी स्वतंत्र एजेंसी को हस्तांतरित करने की मांग की थी।

पढ़ें- Sonu Sood fan meetup : सोनू सूद की तस्वीर हाथ में ल…

याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार और उसके पदाधिकारियों ने उन पर अनेक मामले लाद दिए हैं, इनकी जांच महाराष्ट्र के बाहर हस्तांतरित कर किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराई जाए। इस पर आज न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की अवकाशकालीन पीठ ने सुनवाई की। जिसमें परमबीर सिंह की याचिका को खारिज कर दिया गया।

पढ़ें- LPG cylinders Refill : अब कहीं से भी भरवा सकेंगे L…

सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की अर्जी को खारिज करते हुए कहा, आप 30 साल से पुलिस डिपार्टमेंट में हैं। आप यह कैसे कह सकते हैं कि आप राज्य के बाहर अपनी जांच चाहते हैं। आपको अपनी ही फोर्स पर संदेह नहीं कर सकते। आप महाराष्ट्र कैडर का हिस्सा हैं और अब आपको अपने राज्य के कामकाज पर भरोसा नहीं है? यह चौंकाने वाला आरोप है। हम आपकी अर्जी पर कोई आदेश नहीं दे रहे हैं।

पढ़ें- CRPF recruitment 2021 free job alert : CRPF में कई ..

क्या था विवाद

परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री पर अनिल देशमुख पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कुछ पुलिस अफसरों को मुंबई से हर महीने 100 करोड़ की वसूली करने का लक्ष्य दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने कुछ समय पहले परमबीर सिंह को मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से हटाकर होमगार्ड डिपार्टमेंट में डीजी बनाया है। 

 
Flowers