सम्पूर्ण नगर निगम क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित, इन सुविधाओं पर रहेगी पाबंदी | Across Nagar Nigam Area of Rajanadgaon Become As Containment Zome today

सम्पूर्ण नगर निगम क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित, इन सुविधाओं पर रहेगी पाबंदी

सम्पूर्ण नगर निगम क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित, इन सुविधाओं पर रहेगी पाबंदी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:51 PM IST, Published Date : July 30, 2020/5:59 pm IST

राजनांदगांव: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी टोपेश्वर वर्मा द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए नगर पालिका निगम राजनांदगांव के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए घोषित कंटेनमेंट जोन को 6 अगस्त 2020 तक जारी रखा गया है। राजनांदगांव जिले में मुख्यत: नगर पालिक निगम राजनांदगांव क्षेत्र में प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मरीज चिन्हित हो रहे हैं। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित व आवश्यक है।

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आदेश में कहा गया है कि नगर पालिक निगम राजनांदगांव सीमा क्षेत्र अंतर्गत सभी व्यवसायिक संस्थान 30 जुलाई 2020 से 6 अगस्त 2020 तक प्रात: 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे। इस बीच जिले में आने वाले पॉजिटिव केस की संख्या को देखते हुए आदेश में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है। छूट की अवधि में व्यवसायी एवं ग्राहकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का पालन करना आवश्यक होगा। सभी व्यवसायी मास्क आवश्यक रूप से पहनेंगे तथा मास्क पहनने पर ही ग्राहकों को अपने संस्थान में प्रवेश दे सकेंगे। इसका उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित संस्थान को सील करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जायेगी। संस्थागत व्यवसायी अपने संस्थान के बाहर सेनिटाईजर आवश्यक रूप से रखेंगे। दोपहर 12 बजे के बाद दुकानें खुली पाये जाने पर सीलींग व माल जप्ती एवं पृथक से अर्थदण्ड की कार्रवाई की जायेगी तथा आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जायेगा। सभी व्यवसायिक संस्थानों द्वारा गोमास्ता एक्ट के तहत् साप्ताहिक अवकाश के नियमों का पालन करना आवश्यक होगा।

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सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं के लिए घर से बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्रायवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया गया है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा। सभी शासकीय कार्यालय, अर्धशासकीय कार्यालय, अशासकीय बैंक कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 3 बजे तक ही संचालित किए जा सकेंगे।

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नगर पालिक निगम राजनांदगांव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली इकाईयों को आवश्यक शर्तों के अधीन छूट दी गई है। जिसमें यथासंभव श्रमिकों के रहने की व्यवस्था फैक्ट्री या इकाईयों के भीतर करनी होगी। आवश्यकता पडऩे पर कर्मचारियों के परिवहन की व्यवस्था फैक्ट्री या ईकाईयों को स्वयं करनी होगी। संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु जारी समस्त निर्देशों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। इन इकाईयों से धनात्मक मरीजों की पहचान होने पर ईलाज पर होने वाले समस्त व्ययों का वहन इन इकाईयों को ही करना होगा। नगर पालिक निगम राजनांदगांव क्षेत्र के सभी धार्मिक स्थल, पार्क, क्लब, जीम 6 अगस्त 2020 तक आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे।

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भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय, कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सेवाएं (जिसके अंतर्गत अस्पताल, मेडिकल कालेज, मेडिकल, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं), खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन एवं मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, एटीएम वाहन, एलपीजी गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं एवं सेवाओं के लिए परिवहन करने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसके साथ ही बिजली, पेयजलपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल हैं। जेल, अग्निशमन सेवाएं, एटीएम, टेलीकाम, इंटरनेट सेवाएं, आईटी आधारित सेवाएं, पेट्रोल-डीजल पंप एवं एलपीजी-सीएनजी गैस के परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधियां, पशु चारा, पोस्टल सेवाएं, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेन्सियां (निजी एजेंसियों सहित), न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन में सम्मिलित एजेंसियों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल एवं एजेंसियां इसमें मण्डी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मण्डियां भी शामिल है। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा को प्रतिबंध से छूट दी गई है। आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 के धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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