लखनऊ। गुजरात, झारखंड के बाद अब उत्तरप्रदेश ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ यूपी में यह आरक्षण व्यवस्था 14 जनवरी से लागू हो गई है। उत्तर प्रदेश इस व्यवस्था को लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है।
बता दें कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बीते शनिवार सामान्य वर्ग के गरीबों को नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण से संबंधित संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद अब देश में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता साफ हो गया था। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण देने वाला यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन कर सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण का प्रावधान करता है।
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गौरतलब है कि इसके तहत 8 लाख रुपए तक की वार्षिक आमदनी वालों को आरक्षण का फायदा होगा। एक तरफ बीजेपी शासित गुजरात, झारखंड और उत्तर प्रदेश ने इस आरक्षण व्यवस्था को लागू कर चुके हैं। वहीं, कई विपक्षी दल इसका मुखर रूप से विरोध कर रहे हैं।
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