अब RTI के दायरे में आएंगे सभी निजी स्कूल, देनी होगी फीस और सभी खर्चों की जानकारी, राज्य सूचना आयुक्त ने जारी किए आदेश | All private schools will come under the purview of RTI, now information about fees and all expenses will have to be given

अब RTI के दायरे में आएंगे सभी निजी स्कूल, देनी होगी फीस और सभी खर्चों की जानकारी, राज्य सूचना आयुक्त ने जारी किए आदेश

अब RTI के दायरे में आएंगे सभी निजी स्कूल, देनी होगी फीस और सभी खर्चों की जानकारी, राज्य सूचना आयुक्त ने जारी किए आदेश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:48 PM IST, Published Date : July 15, 2021/11:29 am IST

लखनऊ, 15 जुलाई 2021। यूपी के निजी स्कूल अब सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आएंगे, इन स्कूलों को अब अपनी सभी जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगे जानें पर आवेदनकर्ता को देनी होगी। राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) ने यह आदेश जारी किया है। राज्य सूचना आयुक्त ने निजी स्कूलों को जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति करने का आदेश भी दिया है।

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इस आदेश के अमल होने के बाद अब कोई भी व्यक्ति स्कूल की फीस, संचालन में खर्च, विद्यालय में खर्च संबंधी जानकारी स्कूलों से सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त कर सकेगा। स्कूलों को ये सभी जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होंगी। बता दें कि राज्य में गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को सूचना के अधिकार के दायरे में लाया जाए, इसकी लंबे समय से मांग चल रही थी।

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बता दें कि संजय शर्मा नाम के शख्स ने लखनऊ के दो नामी स्कूलों को लेकर अपील दायर की थी, इसके बाद राज्य सूचना आयोग ने इन दोनों निजी स्कूलों को निर्देश दिया कि वे सूचना अधिकारियों की नियुक्ति करें ताकि सूचना अधिकार कानून 2005 के तहत लोगों को जानकारी मिल सके। इससे पहले निजी स्कूल लोगों को अपने संचालन से जुड़ी जानकारियां ये कहकर नहीं देते थे कि उन्हें राज्य सरकार से कोई फंड (वित्त पोषित) नहीं मिलता है और वे सूचना के अधिकार कानून के दायरे से बाहर हैं।

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पहले इस मामले मं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि यदि किसी शहर का विकास प्राधिकरण निजी स्कूल को कम दरों पर भूमि प्रदान करता है, तो ऐसे स्कूल को राज्य द्वारा संपूर्ण रूप से वित्त पोषित माना जाएगा। बाद में राज्य सूचना आयोग ने भी यह फैसला दिया था कि जिला शिक्षा अधिकारी मांग पर याचिकाकर्ता को फॉर्म में जिनका जिक्र है उन सभी जानकारियों को देने के लिए बाध्य हैं।

 

 
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