कंटेनमेंट जोन को छोड़कर रविवार सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें, इस जिले के कलेक्टर ने जारी किया आदेश | All shops will open from 6 am to 6 pm except the Containment Zone, Collector of this district issued order

कंटेनमेंट जोन को छोड़कर रविवार सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें, इस जिले के कलेक्टर ने जारी किया आदेश

कंटेनमेंट जोन को छोड़कर रविवार सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें, इस जिले के कलेक्टर ने जारी किया आदेश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:46 PM IST, Published Date : August 1, 2020/9:56 am IST

जशपुरनगर। जिला कलेक्टर महादेव कावरे ने त्यौहार के मद्देनजर रविवार को कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जगहों में दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। नया आदेश के अनुसार कपड़ा, राखी, मिठाई दुकान, इलेक्ट्रॉनिक दुकानें एवं अन्य दुकानों को रविवार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खोली जा सकती है।

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कलेक्टर ने कहा कि पत्थलगांव 2 अगस्त 2020 से कंटेनमेंटजोन से बाहर होगा है। बाकी दिनों भी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे दुकानें संचालित होगी। दुकानदारों और ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिग का पालन करना होगा और मास्क लगाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि नियम का उल्लघंन करने वाले पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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मालूम होगा कि प्रदेश में तेजी से कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। जिसे देखते हुए सरकर ने प्रदेश में ज्यादा संक्रमित वाले इलाकों में 6 अगस्त तक लॉकडाउन की घोषणा की है। वहीं नियमों के तहत दुकानों को खोलने की अनुमति जिला कलेक्टरों द्वारा दी जारी है।

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