अंबिकापुर: कोविद-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सामान्य निर्देशों और फिजिकल डिस्टेसिंग के पालन करने की शर्त पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ सारांश मित्तर ने जिले में पान की दुकनों को खोलने की अनुमति दे दी है। जारी निर्देश के अनुसार पान की दुकानें सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। वहीं निर्देश में यह भी कहा गया है कि पान ठेले/दुकान में विक्रय किए जाने वाले पदार्थ जैसे सिगरेट, गुड़ाखू, गुटखा, तम्बाकू, पाउच, बीड़ी इत्यादि का सार्वजनिक स्थान/पान ठेले में उपयोग/उपभोग प्रतिबंधित रहेगा। पान ठेले में इन सामग्रियों का केवल विक्रय ही किया जाएगा।
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