सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, मुंबई में फिर से खुल सकेंगे डांस बार, अदालत ने ये शर्तें रखी | an important decision of Supreme Court dance bar in Mumbai will be opened again

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, मुंबई में फिर से खुल सकेंगे डांस बार, अदालत ने ये शर्तें रखी

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, मुंबई में फिर से खुल सकेंगे डांस बार, अदालत ने ये शर्तें रखी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:29 PM IST, Published Date : January 17, 2019/8:22 am IST

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के डांस बार मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि मुंबई में एक बार फिर डांस बार खुल सकेंगे। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ डांस बार खोलने की इजाजत दी है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि बार डांसर को टिप दी जा सकती है लेकिन डांसर पर पैसे नहीं उछाले जा सकते हैं। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 30 अगस्त 2018 को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सर्वोच्च अदालत ने स्कूल और धार्मिक स्थान से एक किलोमीटर की दूरी की शर्त को अतार्किक बताते हुए कहा कि तर्कसंगत दूरी रखनी होगी। हालांकि कोर्ट ने अश्लील डांस की परिभाषा बरकरार रखी। वहीं बार में डांसिग एरिया अलग रखने की शर्त खारिज कर दी है।

बता दें कि 2016 के कानून में महाराष्ट्र सरकार ने डांस बार के लिए कड़ी शर्तें लागू की थीं। इनमें सीसीटीवी कैमरे लगाने की शर्त भी थी, कोर्ट ने इस शर्त को भी खारिज कर दिया है। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी गई थी कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि डांसर को टिप दी जा सकती है, लेकिन उन पर पैसे नहीं फेंके जा सकते।

कोर्ट के फैसले के मुताबिक डांस बार में आर्केस्ट्रा पर कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सीसीटीवी कैमरा लगाने और ‘अच्छे लोगों’ को ही लाइसेंस देने की शर्त को  खत्म किया है। अदालत ने कहा कि मुंबई के डांस बार में सीसीटीवी कैमरों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोगों की निजता यानी प्राइवेसी का उल्लंघन करते हैं। डांस बार में शराब पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। हालांकि कोर्ट ने अश्लील डांस की परिभाषा बरकरार रखी है।

फैसले में कहा गया है कि डांस बार में एरिया और ग्राहकों के बीच दीवार नहीं होगी। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने नियम बनाया था कि ग्राहक और डांसरों के बीच एक 3 फुट ऊंची दीवार बनाई जाए, जिससे डांस तो देखा जा सके, मगर डांसर तक पहुंचा न जा सके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई में डांस बार शाम 6 से 11.30 तक खुल सकेंगे। डांस बार में अश्लीलता नहीं होनी चाहिए।

यह भी पढ़ें : राज्य सरकार के एक माह पूरा होने पर मुख्यमंत्री भूपेश ने प्रदेशवासियों के नाम लिखा खत, पढ़िए 

कोर्ट ने कहा कि डांस बार पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, हां कुछ पाबंदियां जरूर लगाई जा सकती हैं इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने राज्य सरकार के नए एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अपनी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा था कि समय के साथ अश्लीलता की परिभाषा भी बदल गई है और ऐसा लग रहा है कि मुंबई में मॉरल पुलिसिंग हो रही है। कोर्ट ने कहा था कि जीविका कमाने का अधिकार हर व्यक्ति को है।